COVID-19: फेक न्यूज और गलत सूचनाएं देने वालों पर कार्रवाई के आदेश
सचिव ने सभी डीएम और एसएसपी, एसपी को जारी किए आदेश
देहरादून। कोरोना वायरस पर फेक न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने वालों के खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव दिलीप जावलकर ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है।
सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संबंध में ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं की जानी हैं, जिनसे आमजन में भय व्याप्त हो और लोक व्यवस्था बिगड़े।
वहीं, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।