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मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों से नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास प्रमाणपत्र
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने आदेश जारी किया है कि मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी।
उन्होंने कहा, जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु बाध्य न किया जाए।