देहरादून। newslive24x7
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में रेहड़ी-ठेली वालों और फेरीवालों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें खाद्य लाइसेंस के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिया गया है, जिसे राज्य सरकार ने भी लागू कर दिया है। खाद्य प्राधिकरण ने नया पंजीकरण आवेदन करने पर पांच वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नया पंजीकरण आवेदन करने पर रेहड़ी-ठेली वालों को पांच साल के लिए फूड लाइसेंस मिलेगा और इस दौरान नवीनीकरण शुल्क भी माफ रहेगा। यह सुविधा 28 सितंबर 2024 से प्रभावी हो गई है।
मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई
दूसरी ओर, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर मिलावटखोरों पर कार्रवाई करें।
विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे और प्रयोगशाला में जांच के बाद मिलावट पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर दूध, दही, तेल, मसाले, आटा, मैदा, बेसन और मिठाई के नमूने लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अभियान
यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य लोगों को स्वच्छ और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।