लगभग 11 हजार निसंतान दंपतियों ने उठाया एआरटी सुविधा का लाभ
37 चिकित्सालयों में उपलब्ध सहायक प्रजनन तकनीकी सेवा*
निःसंतान दम्पतियों के लिये मददगार साबित हो रही तकनीक
देहरादून। न्यूज लाइव ब्यूरो
उत्तराखंड में बच्चे की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) फायदेमंद साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक एआरटी अधिनियम-2021 व 2022 तथा सरोगेसी एक्ट-2021व 2022 के तहत 10,823 दंपतियों ने गर्भधारण से संबंधित उपचार का लाभ उठाया है। एआरटी तकनीकी सेवाएं प्रदेशभर के 37 चिकित्सालयों में मुहैया कराई जा रही है, जहां पर निःसंतान दंपति इस तकनीकी के माध्यम से गर्भधारण संबंधी उपचार ले रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कड़ी निगरानी एवं प्रचार-प्रसार के चलते तीन वर्षों में प्रदेशभर के कुल 10,823 परिवारों ने जननीय प्रौद्योगिकी तकनीक (एआरटी) सेवा का लाभ उठाया।
वर्ष 2022 में एआरटी का लाभ उठाने वाले दम्पतियों की संख्या 3492 थी। वर्ष 2023 में 4198 तथा वर्तमान वर्ष में अब तक 3133 दम्पतियों ने एआरटी का लाभ लिया है।
वर्ष 2021 में देश में एआरटी व सरोगेसी एक्ट लागू होने के उपरांत प्रदेश में एआरटी अधिनियम-2021 व 2022 तथा सरोगेसी एक्ट-2021व 2022 के तहत 37 चिकित्सालयों का पंजीकरण हुआ है। जिसमें लेवल-01 स्तर के 4 एआरटी क्लीनिक, लेवल-02 स्तर के 22 तथा दस एआरटी बैंक तथा एक सरोगेसी क्लीनिक शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय-समय पर इन चिकित्सालयों का निरीक्षण करते हैं, ताकि एआरटी व सरोगेसी एक्ट का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो और अवैध तरीके से सरोगेसी न हो पाए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है, राज्य में निःसंतान दम्पति सरोगेसी व एआरटी एक्ट का फायदा उठा रहे हैं। 10823 दम्पतियों ने पंजीकृत क्लीनिकों के माध्यम से एआरटी का लाभ उठाया है।