Pradhan Mantri Mudra Yojana: उद्यमियों और उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण

Rajesh Pandey
Pradhan Mantri Mudra Yojana: नई दिल्ली, 15 मार्च, 2026ः वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आठ अप्रैल 2015 को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana: इनके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है और वह इस योजना के अंतर्गत आय सृजन गतिविधियों के लिए विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों सहित कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए चार ऋण श्रेणियों में ऋण प्राप्त कर सकता है।
  • शिशु (50,000 रुपये तक के ऋण)
  • किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण)
  • तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण)
  • तरुण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण। यह उन उद्यमियों के लिए है, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं, और सफलतापूर्वक चुकाए हैं। यह 24.10.2024 से प्रभावी हैं।
श्रेणी (Category)ऋण की सीमा (Loan Limit)पात्रता / विशेष विवरण
शिशु (Shishu)₹50,000 तकनए और बहुत छोटे व्यवसायों के लिए।
किशोर (Kishore)₹50,001 से ₹5 लाख तकमध्यम स्तर के व्यवसाय विस्तार के लिए।
तरुण (Tarun)₹5 लाख से ₹10 लाख तकस्थापित व्यवसायों के बड़े विस्तार के लिए।
तरुण प्लस (Tarun Plus)₹10 लाख से ₹20 लाख तकनया: जिन्होंने ‘तरुण’ ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है।

Pradhan Mantri Mudra Yojana: यह योजना छोटे व्यवसायों, हस्तशिल्पों, कृषि से संबंधित गतिविधियों और पारंपरिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन पर कई महिलाएं आय के लिए निर्भर हैं।

जिन महिलाओं के पास अक्सर गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति या क्रेडिट इतिहास नहीं होता, उन्हें पीएमएमवाई के अंतर्गत  प्रदान किए गए बिना गिरवी वाले ऋणों से लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सफल ऋणकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024-25 में ‘तरुण प्लस’ नामक मुद्रा ऋण की एक नई श्रेणी शुरू की गई थी।

यह श्रेणी उन ऋणकर्ताओं के लिए है, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत अपना मुद्रा ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है।

‘तरुण प्लस’ के अंतर्गत ऐसे ऋणकर्ताओं को 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान किया जाता है।

योजना की 3 सबसे बड़ी ताकत:

  1. बिना गारंटी वाला ऋण: महिलाओं और छोटे कारीगरों के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि उन्हें गिरवी रखने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं है।

  2. विविध क्षेत्र: इसमें विनिर्माण (Manufacturing), व्यापार (Trading), सेवा (Service) और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

  3. तरुण प्लस का प्रोत्साहन: यह उन उद्यमियों के लिए एक ‘रिवॉर्ड’ की तरह है जिनका क्रेडिट इतिहास अच्छा रहा है, जिससे वे 20 लाख रुपये तक की बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं।

सरकार ने ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋणों के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। जन समर्थ जैसे पोर्टल बनाए गए हैं। इनमें 15 ऋण-संबंधित योजनाएं शामिल हैं। यहां आवेदक निर्दिष्ट ऋणों के लिए स्वयं या सहायता प्राप्त प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने 12 मार्च 2026 को लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।- स्रोतः PIB

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newslive24x7.com टीम के सदस्य राजेश पांडेय, उत्तराखंड के डोईवाला, देहरादून के निवासी और 1996 से पत्रकारिता का हिस्सा। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में 20 वर्षों तक रिपोर्टिंग और एडिटिंग का अनुभव। बच्चों और हर आयु वर्ग के लिए 100 से अधिक कहानियां और कविताएं लिखीं। स्कूलों और संस्थाओं में बच्चों को कहानियां सुनाना और उनसे संवाद करना जुनून। रुद्रप्रयाग के ‘रेडियो केदार’ के साथ पहाड़ के गांवों की अनकही कहानियां लोगों तक पहुंचाईं और सामुदायिक जागरूकता के लिए काम किया। रेडियो ऋषिकेश के शुरुआती दौर में लगभग छह माह सेवाएं दीं। ऋषिकेश में महिला कीर्तन मंडलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। जीवन का मंत्र- बाकी जिंदगी को जी खोलकर जीना चाहता हूं, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि मैं तो जीया ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता: बी.एससी (पीसीएम), पत्रकारिता स्नातक, एलएलबी संपर्क: प्रेमनगर बाजार, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248140 ईमेल: rajeshpandeydw@gmail.com फोन: +91 9760097344
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