क्लाउड किचन आपरेटर्स 15 सितंबर तक करा लें रजिस्ट्रेशन, नहीं तो कार्रवाई होगी
क्लाउड किचन ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जहां ग्राहक भोजन नहीं खाते, ऑनलाइन बुकिंग कराकर खाने की डिलीवरी कराते हैं
Cloud kitchen operators should get registered by September 15, otherwise action will be taken
देहरादून। न्यूज लाइव ब्यूरो
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने उत्तराखंड में अनधिकृत रूप से चल रहे क्लाउड किचन आपरेटर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने सभी आपरेटर्स को चेतावनी दी है कि 15 सितम्बर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत पंजीकरण करा लें, इसके बाद विभाग पंजीकरण नहीं कराने वाले आपरेटर्स के खिलाफ अभियान चलाएगा।
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि संज्ञान में आया है कि प्रदेश में संचालित कई क्लाउड किचन खाद्य सुरक्षा और मानकों की अनदेखी कर रहे है। कई प्रतिष्ठान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में पंजीकृत हुए बिना, स्वच्छता, पीने योग्य पानी के उपयोग और सामान्य स्वच्छता मानकों से सम्बन्धित प्रमुख नियमों का उल्लघंन करते हुए पाए गए हैं।
क्लाउड किचन (Cloud Kitchen) ऐसे वाणिज्यिक भोजनालय हैं, जहां कोई भी ग्राहक भोजन के लिए नहीं जाता है और खाना टेकआउट या डिलीवरी के लिए ही बनाया जाता है।
देहरादून समेत प्रमुख नगरों और कस्बों में यह व्यवसाय तेजी से फैल रहा है। यह देखा गया है कि वाणिज्यिक रसोई में स्वच्छता मानकों और भोजन की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं। विभाग अब ऐसे क्लाउड किचन आपरेटर्स पर नजर रखेगा।
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर जग्गी का कहना है कि उत्तराखंड में सभी खाद्य सम्बन्धी व्यवसाय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सभी क्लाउड किचन के लिए एसओपी बनाई गई है और इसका अनुपालन करना अनिवार्य है।
अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि सभी क्लाउड किचन आपेटर्स को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितम्बर तक पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने वाले आपरेटर्स के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।