
Uttarakhand Education Appointment Rumors Baseless: शिक्षा विभाग में नियुक्ति और तबादलों की अफवाहें निराधार: डॉ. सती
Uttarakhand Education Appointment Rumors Baseless
मुख्य बिंदु:
- प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगी।
- सहायक अध्यापक (एलटी) की नियुक्तियां संबंधी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कोई वार्षिक तबादला आदेश जारी नहीं हुआ है।
देहरादून, 04 अक्टूबर 2025
Uttarakhand Education Appointment Rumors Baseless: माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग की नियुक्ति और स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।
प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा
डॉ. सती ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों (50 प्रतिशत) को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा ‘सीमित विभागीय परीक्षा’ के माध्यम से भरा जाना है। इस संबंध में आयोग ने विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी है और परीक्षा की तिथि निर्धारित है, हालाँकि परीक्षा अभी हुई नहीं है।
स्थानान्तरण (तबादले)
निदेशक ने बताया कि विद्यालयों के कोटिकरण (सुगम/दुर्गम) संबंधी प्रकरण उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन हैं। इस कारण शैक्षिक सत्र 2025-26 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अंतर्गत कोई भी तबादला आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद भ्रामक अफवाहें फैलाना विभाग की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास है।
सहायक अध्यापक (एलटी) नियुक्ति प्रक्रिया
सहायक अध्यापक (एलटी) के 1352 पदों पर चयन कार्यवाही उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है। हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलटी के नियुक्ति अधिकारी संबंधित मंडलों के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. सती ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से नियुक्ति एवं स्थानान्तरण से जुड़ी असत्य और मिथ्यापूर्ण अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग सभी प्रक्रियाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियमों के अनुरूप करता है। यदि भविष्य में बिना साक्ष्यों और तथ्यों के ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।












