शादी अनुदान योजना से 89 लाभार्थियों को मिली आर्थिक सहायता
देहरादून, 23 सितंबर 2026ः समाज कल्याण विभाग ने शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत अनुदान राशि का भुगतान सीधे उनके सीबीएस बैंक खातों में किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹41.50 लाख तथा विधवा महिला की पुत्री शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 06 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹3.00 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार 89 लाभार्थियों को ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निर्धारित पात्रता एवं अभिलेखों के आधार पर किया जाता है, तथा पात्र लाभार्थियों को अनुमोदन के उपरांत अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी मिलता है लाभ
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की उन विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी शादी अनुदान का लाभ दिया जाता है, जिनकी प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है।
पात्र लाभार्थी को ₹50,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु योजना का लाभ अनुमन्य है।
योजना की प्रमुख पात्रताएं
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं-
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियां तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियां, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है, योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक हो।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
- विवाह का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि परिवार द्वारा इससे पूर्व इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक पुत्री के विवाह हेतु अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक मार्च से अगले वर्ष 28 या 29 फरवरी तक की अवधि में संपन्न होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in पर आवेदन करें।
पात्र आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन के बाद अनुमोदन की कार्यवाही की जाती है।



