शादी अनुदान योजनाः जानिए-किनको मिल सकता है योजना का लाभ, क्या है प्रक्रिया

Rajesh Pandey

शादी अनुदान योजना से 89 लाभार्थियों को मिली आर्थिक सहायता

देहरादून, 23 सितंबर 2026ः  समाज कल्याण विभाग ने शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत अनुदान राशि का भुगतान सीधे उनके सीबीएस बैंक खातों में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹41.50 लाख तथा विधवा महिला की पुत्री  शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 06 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹3.00 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार 89 लाभार्थियों को ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निर्धारित पात्रता एवं अभिलेखों के आधार पर किया जाता है, तथा पात्र लाभार्थियों को अनुमोदन के उपरांत अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी मिलता है लाभ
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की उन विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी शादी अनुदान का लाभ दिया जाता है, जिनकी प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है।

पात्र लाभार्थी को ₹50,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु योजना का लाभ अनुमन्य है।

योजना की प्रमुख पात्रताएं
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं-

  • अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियां तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियां, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है, योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक बीपीएल श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक हो।
  • विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
  • विवाह का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि परिवार द्वारा इससे पूर्व इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक पुत्री के विवाह हेतु अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक मार्च से अगले वर्ष 28 या 29 फरवरी तक की अवधि में संपन्न होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in पर आवेदन करें।

पात्र आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन के बाद अनुमोदन की कार्यवाही की जाती है।

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newslive24x7.com टीम के सदस्य राजेश पांडेय, उत्तराखंड के डोईवाला, देहरादून के निवासी और 1996 से पत्रकारिता का हिस्सा। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में 20 वर्षों तक रिपोर्टिंग और एडिटिंग का अनुभव। बच्चों और हर आयु वर्ग के लिए 100 से अधिक कहानियां और कविताएं लिखीं। स्कूलों और संस्थाओं में बच्चों को कहानियां सुनाना और उनसे संवाद करना जुनून। रुद्रप्रयाग के ‘रेडियो केदार’ के साथ पहाड़ के गांवों की अनकही कहानियां लोगों तक पहुंचाईं और सामुदायिक जागरूकता के लिए काम किया। रेडियो ऋषिकेश के शुरुआती दौर में लगभग छह माह सेवाएं दीं। ऋषिकेश में महिला कीर्तन मंडलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। जीवन का मंत्र- बाकी जिंदगी को जी खोलकर जीना चाहता हूं, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि मैं तो जीया ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता: बी.एससी (पीसीएम), पत्रकारिता स्नातक, एलएलबी संपर्क: प्रेमनगर बाजार, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248140 ईमेल: rajeshpandeydw@gmail.com फोन: +91 9760097344
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