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जानिए, नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक के प्रत्याशी चुनाव में कितना धन खर्च कर सकते हैं

प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा

देहरादून। 26 दिसंबर 2024

नगर निकाय चुनाव 2024 के सफल आयोजन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी /जिलाधिकारी के निर्देशन पर गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया और उससे संबंधित दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी प्रत्याशियों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और एफिडेविट जमा करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम द्वारा अब तक 800 से अधिक एनओसी जारी की जा चुकी हैं। बिना एनओसी के किसी भी प्रत्याशी को नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, जमानत राशि ऑनलाइन पोर्टल https://ifms.uk.gov.in के माध्यम से जमा करनी होगी।

मुख्य कोषाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन व्यय का विवरण तीन निर्दिष्ट तिथियों पर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें तीन वर्षों के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, और इसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र में भी किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रचार सामग्री को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्याशी अपनी निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देंगे।

बैठक में उन्होंने यह भी जानकारी दी गई-

नगर प्रमुख, नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी 20 लाख रुपये (40 वार्ड तक), 25 लाख (41 से 60 वार्ड तक), 30 लाख रुपये (61 एवं इससे अधिक वार्ड) तक व्यय कर सकते हैं।

उपनगर प्रमुख, नगर निगम 2 लाख रुपये, सभासद, नगर निगम तीन लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं।

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद 6 लाख (10 वार्ड तक), 8 लाख रुपये (10 वार्ड से अधिक) खर्च कर सकते हैं।

सदस्य, नगर पालिका परिषद 80 हजार रुपये व्यय कर सकते हैं।

अध्यक्ष नगर पंचायत 3 लाख रुपये तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दिन-प्रतिदिन के खर्च का लेखा-जोखा शामिल होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि व्यय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन और मतगणना केंद्र नगर निगम देहरादून और ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, हरबर्टपुर और अन्य नगर निकायों में स्थापित किए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन हो। मतदाताओं और प्रत्याशियों से अपील की गई है कि वे चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।- जिला सूचना अधिकारी कार्यालय देहरादून।

Rajesh Pandey

उत्तराखंड के देहरादून जिला अंतर्गत डोईवाला नगर पालिका का रहने वाला हूं। 1996 से पत्रकारिता का छात्र हूं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश आज भी जारी है। लगभग 20 साल हिन्दी समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान में नौकरी की, जिनमें रिपोर्टिंग और एडिटिंग की जिम्मेदारी संभाली। बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लिए सौ से अधिक कहानियां एवं कविताएं लिखी हैं। स्कूलों एवं संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के बीच जाकर उनको कहानियां सुनाने का सिलसिला आज भी जारी है। बच्चों को कहानियां सुनाने, उनसे बातें करने, कुछ उनको सुनने और कुछ अपनी सुनाना पसंद है। रुद्रप्रयाग के खड़पतियाखाल स्थित मानव भारती संस्था की पहल सामुदायिक रेडियो ‘रेडियो केदार’ के लिए काम करने के दौरान पहाड़ के गांवों की अनकही कहानियां लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सामुदायिक जुड़ाव के लिए गांवों में जाकर लोगों से संवाद करना, विभिन्न मुद्दों पर उनको जागरूक करना, कुछ अपनी कहना और बहुत सारी बातें उनकी सुनना अच्छा लगता है। ऋषिकेश में महिला कीर्तन मंडलियों के माध्यम के स्वच्छता का संदेश देने की पहल की। छह माह ढालवाला, जिला टिहरी गढ़वाल स्थित रेडियो ऋषिकेश में सेवाएं प्रदान कीं। बाकी जिंदगी को जी खोलकर जीना चाहता हूं, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि मैं तो जीया ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता: बी.एससी (पीसीएम), पत्रकारिता स्नातक और एलएलबी संपर्क कर सकते हैं: प्रेमनगर बाजार, डोईवाला जिला- देहरादून, उत्तराखंड-248140 राजेश पांडेय Email: rajeshpandeydw@gmail.com Phone: +91 9760097344

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