
चारधाम यात्राः इन कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्य अनिवार्य
यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी
Char Dham Yatra 2025
ऋषिकेश, 11 अप्रैल, 2025
Char Dham Yatra- 2025 मार्गों पर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं के खतरे को टालने के लिए 13 या इससे अधिक यात्री क्षमता के व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे राज्यों के ऐसे वाहनों को 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा, जबकि उत्तराखंड के वाहनों के लिए पूरी यात्रा अवधि के लिए यह कार्ड मान्य होगा। आज शुक्रवार से ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। अभी तक 15 वाहनों के आवेदन आ चुके हैं।
ऋषिकेश के एआरटीओ (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। इसी उद्देश्य से ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है।
- Green Card Requirement for Commercial Vehicles
- Hill Endorsement Mandatory for Drivers
- Vehicle Inspection and Documentation
- Night Travel Ban for Safety
- Mandatory Safety Equipment in Vehicles
- Driver Guidelines for Safe Navigation
चालक को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए।
सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों को विभाग के तकनीकी अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है।
चालक के पास वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र, परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।
कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य
चार धाम यात्रा पर आने वाले कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए चालक को ऑनलाइन आवेदन कर टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म मिलने पर उसे आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, आवेदक की पर्वतीय रूट पर ड्राइविंग में दक्षता की परीक्षा होगी। जो परीक्षा में पास होगा, उनके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट कर दिया जाएगा।
दुर्घटना से बचाव के लिए यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
चालक जूते या ट्रेकिंग शूज पहनकर ही वाहन चलाएं।
वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
वाहन के पृष्ठ भाग में त्रिकोणीय रेडियम बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। वाहन सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करें।
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