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Mandatory Service Charge Ban: रेस्तरां में ‘सर्विस चार्ज’ (सेवा शुल्क) वसूलना गैरकानूनी

Mandatory Service Charge Ban: नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026ः केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने देशभर में 27 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है ,जो सेवा शुल्क की अनिवार्य लेवी से संबंधित है।

यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई है, जिसमें सेवा शुल्क लगाने के संबंध में सीसीपीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने माना कि रेस्तरां द्वारा अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलना कानून के विरुद्ध है और कहा कि सभी रेस्तरां प्रतिष्ठानों को सीसीपीए के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि सीसीपीए कानून के अनुसार अपने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है।

Mandatory Service Charge Ban: उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के लिए

क्यों हुई यह कार्रवाई?

Mandatory Service Charge Ban: जांच से पता चला कि कैफे ब्लू बॉटलपटना और चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोरा बोरा) , मुंबई सहित कई रेस्टोरेंट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सीसीपीए दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, स्वतः ही 10 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूल रहे थे, जिसे अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें सेवा शुल्क की जानबूझकर अतिरिक्त राशि दर्शाने वाले बिल भी शामिल थे। विस्तृत जांच से यह सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की प्रथा अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार है।

होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा जुलाई 2022 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि :

  1. कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में स्वचालित रूप से या जानबूझकर से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा।
  2. किसी भी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  3. उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि यह स्वैच्छिक और वैकल्पिक है।
  4. सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने पर प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
  5. बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा और इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

दोषी रेस्तरां पर क्या एक्शन हुआ?

पटना स्थित कैफे ब्लू बॉटल के मामले में , सीसीपीए ने रेस्तरां को निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • उपभोक्ता को सेवा शुल्क की पूरी राशि वापस करें
  • सेवा शुल्क लगाने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए
  • 30,000 रुपये का जुर्माना अदा करें

मुंबई के बोरा बोरा स्थित चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में , रेस्टोरेंट ने सुनवाई के दौरान सेवा शुल्क वापस कर दिया। सीसीपीए ने रेस्टोरेंट को आगे निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • इसके सॉफ़्टवेयर-जनरेटेड बिलिंग सिस्टम को संशोधित करें ताकि जानबूझकर रूप से सेवा शुल्क या इसी तरह के किसी भी शुल्क को न जोड़ा जाए।
  • उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध इसकी ईमेल आईडी, अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, हर समय सक्रिय और कार्यशील बनी रहे।

मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए:

  • जबरदस्ती नहीं: रेस्तरां आपके बिल में खुद से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यह पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप टिप देना चाहते हैं या नहीं।

  • नाम बदलकर वसूली मना है: सर्विस चार्ज को किसी दूसरे नाम से भी नहीं वसूला जा सकता।

  • एंट्री से नहीं रोक सकते: अगर आप सर्विस चार्ज देने से मना करते हैं, तो रेस्तरां आपको अंदर आने से या खाना खिलाने से मना नहीं कर सकता।

  • जीएसटी (GST) का नियम: बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और न ही इस पर कोई जीएसटी लगेगा।

Rajesh Pandey

newslive24x7.com टीम के सदस्य राजेश पांडेय, उत्तराखंड के डोईवाला, देहरादून के निवासी और 1996 से पत्रकारिता का हिस्सा। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में 20 वर्षों तक रिपोर्टिंग और एडिटिंग का अनुभव। बच्चों और हर आयु वर्ग के लिए 100 से अधिक कहानियां और कविताएं लिखीं। स्कूलों और संस्थाओं में बच्चों को कहानियां सुनाना और उनसे संवाद करना जुनून। रुद्रप्रयाग के ‘रेडियो केदार’ के साथ पहाड़ के गांवों की अनकही कहानियां लोगों तक पहुंचाईं और सामुदायिक जागरूकता के लिए काम किया। रेडियो ऋषिकेश के शुरुआती दौर में लगभग छह माह सेवाएं दीं। ऋषिकेश में महिला कीर्तन मंडलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। जीवन का मंत्र- बाकी जिंदगी को जी खोलकर जीना चाहता हूं, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि मैं तो जीया ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता: बी.एससी (पीसीएम), पत्रकारिता स्नातक, एलएलबी संपर्क: प्रेमनगर बाजार, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड-248140 ईमेल: rajeshpandeydw@gmail.com फोन: +91 9760097344

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